MP Govt College Vacancy Bharti Job Sarojini Naidu Govt Girls Post Graduate College Bhopal Madhya Pradesh,
अतिथि विद्वान भर्ती सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश
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महाविद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए जनभागीदारी समिति द्वारा स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों एवं विजिटिंग फेकल्टी में अध्यापन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते है
पदों का विवरण
1.बायोटेक्नॉलोजी
2.अस्पताल सेवा प्रबंधन गणित
3.गणित
4.हिन्दी
5.अंग्रेजी
6.रसायनशास्त्र
7.वाणिज्य
8.योग विज्ञान
9.संगीत
10.परामर्शदाता महिला
योग्यता
अन्य नियम एवं शर्तें
1. इच्छुक अभ्यर्थी समस्त सुसंगत प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित ए-4 साईज के कागज पर 25 जुलाई 2022 तक महाविद्यालय कार्यालय में समस्त प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित ए-4 साईज के कागज पर आवेदन महाविद्यालय कार्यालय में कार्यालयीन समय पर जमा करें।निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. यदि अभयर्थी दो पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन देना चाहते हैं, तो इस हेतु अलग-अलग आवेदन करना आवश्यक होगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यार्थियों के लिए नियमानुसार छूट रहेगी। अन्य
पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी -आवेदन के साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ ही आवश्यक रूप से जमा
करें।
4. प्रत्याशी अपने आवेदन पत्र में फोटो सहित पूर्ण विवरण दें। संपर्क हेतु अपना डाक का पता तथा मोबाइल नम्बर
अवश्य लिखें । आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ नहीं लगाने पर संबंधित अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा।
5. आवेदन सचिव, जनभागीदारी समिति, सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवाजी नगर,
भोपाल (462016) के नाम पर प्रेषित किए जायें।
6. चयन प्रक्रिया पूर्णतः मैरिट के आधार पर होगी। मैरिट अंको का निर्धारण म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. 969/एफ-1-9/2016/38-1 भोपाल दिनांक 29.12.2015 के अनुसार स्नातकोत्तर/एम.फिल./पी.एच.डी., संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। किसी भी विषय का कोई सहविषय नहीं है।
7. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने का अधिकार होगा।
8. अतिथि विद्वानों द्वारा किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन गोपनीय रूप से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा कराया
जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें हटाया भी जा सकेगा। इसका उपयोग अगले वर्ष में चयन प्रक्रिया में भी किया
जायेगा।
9. उपरोक्त सभी किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगें। और न ही लोक सेवक की विधि निहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे।
10. अतिथि विद्वान प्रतिदिन अधिकतम 03 व्याख्यान ले सकेंगे। उन्हें जनभागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत प्रति व्याख्यान हेतु निर्धारित मानेदय प्रदान किया जाएगा। अतिथि विद्वानों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित की जा सकेंगें।
11.विजिटिंग फैकल्टी एवं परामर्शदाता का मानदेय जनभागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत देय होगा।
12.अतिथि विद्वान को महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों में सहभागिता करनी होगी।
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