मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षक के संबंध में नवीन आदेश जारी|MP Teacher Bharti 2025 New Order
newsjobmp-जारी आदेश में कहा गया है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो।न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगें जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा|
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