मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों की 30 अप्रैल के बाद सेवाएं समाप्त नवीन आदेश जारी,MP Guest Teacher New Order

MP Guest Teacher 2024-मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंध में नवीन आदेश जारी किया गया है, जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था 30 अप्रैल 2024 तक ही मान्य हैं,इसके बाद स्कूलों से हटा दिया जाएगा एवं निर्धारित तिथि के बाद से वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा|

मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों की 30 अप्रैल के बाद सेवाएं समाप्त नवीन आदेश जारी,MP Guest Teacher New Order

मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों के संबंध में नवीन आदेश जारी| MP Govt School Guest Teacher New Order 

उपरोक्त विषयांतर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवायें स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई हैं। उक्त तिथि के पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।
अतः निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाये तथा यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो कृपया उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगायी जाये।
मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों के संबंध में नवीन आदेश जारी| MP Govt School Guest Teacher New Order

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