मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारी शिक्षको के लिए नौकरी जाने का डर जानिए क्या होगा,MP Teacher Bharti BEd vs DEd

MP Teacher Bharti B.Ed And D.Ed- मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारी आवेदकों के लिए नियुक्ति दिए जाने वाला मामला हाई कोर्ट में चल रहा है जिसके सुनवाई की तिथि एक बार फिर आगे बढ़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में बीएड डिग्रीधारी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था,प्रदेश में भी डीएड वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर करें बीएड को बाहर करने की मांग की है|इसके संबंध में मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण के लिए याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई अभी 8 अप्रैल 2024 को हुई है, लेकिन आदेश अपलोड ना होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो सका इस लिए सुनवाई की तिथि बढ़कर 15 अप्रैल कर दिया गया है|
मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारी शिक्षको के लिए नौकरी जाना का डर जानिए क्या होगा,MP Teacher Bharti BEd vs DEd

हाईकोर्ट के निर्णय का मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा जानिए? |MP Teacher Bharti High Court Decision|

एमपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं एमपी जनजाति विभाग मे 24 हजार से अधिक नियुक्तियों मे से लगभग 14 हजार बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप मे नियुक्तियां दी गई हैं, हालांकि एमपी शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में कोई आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं|
यदि न्यायालय के निर्णय में B.Ed डिग्रीधारकों के लिए वर्ग 3 में अयोग्य घोषित किया जाता है तो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नौकरी जाने खतरा रहेगा,वही डीएड अभ्यर्थियों के लिए चयन सूची में शामिल होने का मौका मिल सकेगा|

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में निर्णय की संभावना क्या होगी|MP Shikshak Bharti 

एमपी शिक्षा विभाग से जुड़े व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियुक्त हो चुके शिक्षकों के लिए बाहर करना आसान नहीं होगा अर्थात जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए बाहर नहीं किया जाएगा बल्कि अब आगामी भर्ती में बीएड डिग्रीधारी को नहीं लिया जाएगा, वही बात करें अन्य राज्यों (जैसे छत्तीसगढ़) में नियुक्ति निरस्त करने की तो वहां के न्यायालय ने काउंसलिंग के समय ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा रखी थी, वही बात अगर मध्यप्रदेश की करें तो यहां मामला अन्य राज्यों से कई मुद्दों पर भिन्न है यह नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन हो चुके हैं इस लिए निर्णय इन सभी बातों को ध्यान में रख कर लिया जाएगा, नियुक्त हो चुके शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा|
बाकी सब की निगाहें कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है ,न्यायालय के निर्णय के बाद ही सारी बात स्पष्ट हो सकेगी अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी|


संबंध अन्य जानकारियां