कर 60 वर्ष कर दी गई
मध्यप्रदेश सचिवालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी (अस्थाई ) की नियुक्ति मंत्रीजी के कार्यकाल अथवा उनके सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी। उपरोक्त नियुक्ति की आयु सीमा को बढ़ाकर वर्तमान अधिसूचना दिनांक- 29.10.2020 द्वारा 18 से 60 वर्ष कर दी गई है। अधिवार्षिकीय आयु पूर्ववत 62 वर्ष ही रहेगी।
नवीन स्पष्टीकरण आदेश