सागर कलेक्टर द्वारा कोरोनावायरस के संबंध में आदेश जारी

सागर कलेक्टर द्वारा कोरोनावायरस के संबंध में आदेश जारी
 



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दिनांक 20/03/ 2020 के उपरांत सागर जिले में आए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना ग्रामीण क्षेत्र में,  संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को तथा नगरीय क्षेत्र में, संबंधित पुलिस थाने में दूरभाष अथवा मोबाइल से देना अनिवार्य होगा ।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति/परिवार अपने आपको अनिवार्यत: होम क्वॉरेंटाइन करेगा तथा इस आदेश दिनांक से 28 दिन की अवधि तक अपने घर से नहीं निकलेगा

इंदौर से दिनांक 20/03/ 2020 के पश्चात आया प्रत्येक व्यक्ति कोरोना कंट्रोल में स्थापित दूरभाष नंबर 0 7582 24 28 31 पर अपनी सूचना दर्ज कराएगा तथा रैपिड रिस्पांस टीम के उनके घर पर भेंट करने पर स्वयं को परीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा

उपर्युक्त अनुसार ओम क्वॉरेंटाइन हेतु आदेशित कोई व्यक्ति घर से बाहर घूमते पाए जाने पर उसके विरुद्ध भा0 दा0 सं0  269 270 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा

पुलिस अधीक्षक सागर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का सख्ती से पालन करावें  है तथा प्रतिदिन थानों में दी गई जानकारी कोरोना कंट्रोल में उपलब्ध करावें

आयुक्त, नगर पालिक निगम सागर/समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला सागर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का तत्काल चलित वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से अनाउंसमेंट कराना सुनिश्चित करें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर/समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सागर को निर्देशित किया जाता है उक्त आदेशों को ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पीटकर मुनादी करवाना सुनिश्चित करें