न्यायालय परिसर, न्यायाधीश आवास एवं कलेक्ट्रेट शांत क्षेत्र घोषित

न्यायालय परिसर, न्यायाधीश आवास एवं कलेक्ट्रेट शांत क्षेत्र घोषित
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सागर-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने म.प्र. कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का  प्रयोग करते हुए न्यायालय परिसर एवं जिला सत्र न्यायाधीष आवास के पास, पुराने कलेक्ट्रेट भवन, नए कलेक्ट्रेट भवन को शांत क्षेत्र घोषित किया है। उक्त परिसरां के 100 मीटर के क्षेत्र तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंधित रहेगा।
जारी किए गए आदेश के तहत न्यायालय परिसर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आवास के पास एवं पुराने कलेक्ट्रेट भवन, नये कलेक्ट्रेट भवन के पास दुकाने, होटल, रेस्तरां आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी तथा डियूटी पर उपस्थित लोक सेवक के अतिरिक्त, कोई अन्य व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक तथा धारदार हथियार लेकर नहीं घूमेगा एवं आग्नेय शस्त्र का उपयोग प्रतिबंधात्मक रहेगा। अपाहिज तथा वृद्ध के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाठी और डन्डे लेकर नहीं यूमेगा । प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विलेख प्रदर्शन, जुलूस धरना, हड़ताल तथा किसी भी धरना प्रदर्शन आदि के प्रयोजन के लिए टेन्ट शामियाना तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिये नगर दण्डाधिकारी सागर की अनुमति आवश्यक होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में 05 से अधिक व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के निषिद्ध होंगे। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर शिथिलता प्राप्त की जा सकेगी । चूंकि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु संबंधितों को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश पर्यान्त तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा ।