मध्यप्रदेश भोज बीएड डीएड एडमिशन 2025


बीएड प्रवेश प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता से संबंधित विवरण

बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए योग्यता का विवरण 
  • 1.स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो| इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55 प्रतिशत अंको की अनिवार्यता है। अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति की स्थिति में 5 प्रतिशत अंको में छूट की पात्रता होगी।
  • 2. साथ ही प्रांरभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक (यथा डी.एल.एड./बी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.आई/बी.टी.सी/डी.पी.ई पाठयक्रम नियमित रीति से पूर्ण किया हो।) अथवा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कोई पाठयक्रम परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (Regular Course) (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा पूर्ण किया हो।
  • 3. दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे |
  • 4. अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको के लिए अंको में छूट तथा स्थान-आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।
  • 5. पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कामजोर / उपवर्ग के लिए स्थान-आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

डीएड यानि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए योग्यता 
  • 1.हायर सेकंड्री (कक्षा १२) या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 प्रतिशत अंको के साथ वर्ष 2023 या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति की स्थिति में 5 प्रतिशत अंको में छूट की पात्रता होगी।
  • 2. साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो (जून 2025 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जायेगा तथा कोई शुल्क वापस नही किया जायेगा।
  • 3. एवं साथ ही वर्तमान में अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक/नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत हो
  • 4.अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा |
  • 5. अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको के लिए अंको में छूट तथा स्थान-आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।
  • 6. पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कामजोर / उपवर्ग के लिए स्थान-आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।