मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु संशोधित अधिसूचना|MP Govt Job New Order 2024
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों / कर्मचारियों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद (दोनों में से जो कम हों), संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे. इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (Joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी|
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