मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों के संबंध में नवीन आदेश जारी| MP Govt School Guest Teacher New Order
उपरोक्त विषयांतर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवायें स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई हैं। उक्त तिथि के पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।
अतः निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाया जाये तथा यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो कृपया उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगायी जाये।
संबंध अन्य जानकारियां