MP Guest Teacher- मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंध में नवीन आदेश जारी किया गया है, आदेश के अनुसार यदि किसी स्कूल में स्थाई शिक्षक की पूर्ति हो जाती है तो अतिथि शिक्षक को तत्काल प्रभाव से हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे आदेश अलग-अलग जिलों में जिला स्तर पर जारी किए जा रहे हैं|
जारी आदेश में कहा गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय से आयोजित VC दिनांक 08 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण से यदि शिक्षक उपस्थित हो चुके है और उस पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक भी कार्यरत है तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल GFMS पोर्टल से हटाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
यदि कोई अतिथि शिक्षक नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण से पद पूर्ति के बाद भी कार्यरत पाए जाते है तो संबंधित अतिथि शिक्षक का मानदेय संबंधित संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के वेतन से काटकर मानदेय भुगतान किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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