वेतन देने के पैसे खत्म नियुक्ति देने से इनकार,एमपी की भर्ती नियुक्ति का मामला

हाल ही में मध्य प्रदेश सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, इसी संदर्भ में एक आदेश जारी किया गया है कि आर्थिक कारण से चयनित अभ्यार्थियो को नियुक्ति दी जाना संभव नही है|
जारी आदेश में कहा गया है कि-उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दिनांक 06.12.2023 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संज्ञान में आया है कि आईबीपीएस माध्यम से चयनित समिति प्रबंधक के अभ्यार्थियो की सूची नियुक्ति आदेश करने हेतु इस बैंक को भेजी जा रही है। इस बैंक के संदर्भित पत्र द्वारा निवेदन किया गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० ग्वालियर कमजोर बैंक की श्रेणी में है। बैंक आरबीआई एक्ट की धारा 11(1) का पालन नहीं कर पा रही है बैंक का नेटवर्थ -19183.65 लाख है, बैंक की वर्तमान संचित हानि 222.49 करोड़ है, एनपीए 38463.76 लाख है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त चयनित अभ्यार्थियो को नियुक्ति दी जाना संभव नही है। क्योकि उक्त कमजोर, आर्थिक स्थिति के चलते चयनित अभ्यार्थियो को वेतन भगतान किया जाना संभव नही हो सकेगा।अतः निवेदन है कि बैंक की कमजोर स्थिति के दृष्टिगत आईवीपीएस के माध्यम से समिति प्रबंधक के पद पर चयनित अभ्यार्थियों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ग्वालियर में न भेजकर अन्य जिला बैको में भेजने का कष्ट करें।