मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक नियमितिकरण के संबंध में आदेश जारी-MP Atithi Shikshak Permanent

अतिथि शिक्षकों के नियमितिकरण के संबंध में, MP Atithi Shikshak Permanent

www.newsjobmp.com---उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न आवेदन में अतिथि शिक्षक से संबंधित बिन्दुओं की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के नियमों में निम्नानुसार उल्लेख है। इसके अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम (7) (ख) (चार) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जाती है. जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है।
मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक नियमित समाचार, MP Guest Teacher News

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