मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन, MP Teacher bharti New Rule

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन
www.newsjobmp.com-मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 में संशोधन किया गया है
1.पात्रता परीक्षा की वैधता 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की गई है अर्थात अब एक बार परीक्षा देने के बाद उसकी वैधता 5 वर्ष तक रहेगी

2.दूसरा संशोधन आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS के परीक्षार्थियों के लिए किया गया है
जिसमें अब पासिंग नंबर 50 प्रतिशत रखे गए हैं अर्थात पुराने नियम के अनुसार 150 नंबर के पेपर में 90 नंबर लाना अनिवार्य था जो अब 75 नंबर में पास (क्वालीफाई) माने जाएंगे|

वहीं मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मूर्ख बना रही है दोनों तरफ से चुनावी फायदे का काम कर रही है
बेरोजगार युवाओं का कहना है कि एक तरफ सरकार नई भर्ती की घोषणा कर रही है दूसरी तरफ पात्रता परीक्षा की वैधता 5 वर्ष कर दी गई है हमें पात्रता परीक्षा की अवधि नहीं बढ़वाना, बल्कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु नया विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाएं एवं अन्य राज्यों की तरह हर 2 वर्ष में परीक्षा आयोजित की जाएं,
जब भर्ती ही नहीं की जाएगी तो पात्रता परीक्षा की अवधि 100 वर्ष भी कर दी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं|

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती 2023


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