MP Vidyut Vibhag Vacancy Bharti 2022 , MP Apprentice Vacancy Bharti 2022

MP Vidyut Vibhag Vecancy Bharti 2022 , MP Apprentice Vacancy Bharti 2022,विधुत विभाग भर्ती 2022 MP ,MP ITI Apprentice Recruitment 2022मध्यप्रदेश विधुत विभाग भर्ती 2022

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी है, के द्वारा म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये जिन्होंने दसवी कक्षा के साथ आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी./ एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण की हो, से अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेट (कोपा), स्टेनोग्राफर (हिन्दी) एवं स्टेनोग्राफर (इंग्लिश) शिक्षुता प्रशिक्षण (एक वर्षीय) हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु वर्तमान में कुल रिक्तियां 330 हैं, जिनका ट्रेड वार विवरण निम्नानुसार है:

अभ्यर्थी को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपना अप्रेन्टिस प्रोफाइल कम्प्लीट करना अनिवार्य है। बिना अप्रेन्टिस प्रोफाइल कम्प्लीट किए बिना उन्हें अप्रेन्टिसशिप का कान्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी के पास वैद्य अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन संख्या होना अनिवार्य  

TRADE

1.MP Electrician Vacancy Bharti -151

2.MP Stenographer (English) Vacancy Bharti -17

3.MP Stenographer (Hindi)Vacancy Bharti -14

4.MP Computer Operator Vecancy and MP Programming Assistant Vacancy Bharti-148


आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 01-05-2022 से 31/05/2022 तक है। 

Online Registration Click Here रजिस्ट्रेशन करने हेतु यहां क्लिक करें

 Candidate Login Click Here  कैंडिडेट लॉगइन करने हेतु यहां क्लिक करें


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ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले ऊपर देख रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर क्लिक करें।

2. आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन होगी

3. "Register as Candidate" विकल्प का चयन करें ।

4.व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) Section में आधार नम्बर वर्ग ( General / OBC / SC / ST), नाम, पिता / माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग की प्रविष्टि करें ।

5.Contact Details section में अपना पूरा पता, मोबाइल नम्बर एवं E-mail ID व पासवर्ड की प्रविष्टि करें । अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के लिये इसी E-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें

6.Qulification section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्टि कर संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करें ।

7.Preference section में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आप अपने sector / व्यवसाय (Trade ) की प्राथमिकता का चयन करें ।

8.चौथे चरण (Fouth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र व स्केन्ड हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर Click करें ।

9.अन्तिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा Edit बटन पर Click करके जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारियां सही होने पर Confirm बटन पर Click करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें ।

10. Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वारा Contact Details में दिये गये E-mail ID एवं पासवर्ड से अप्रेन्टिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं ।

11. Search Apprenticeship Opportunities पर Click करके प्रतिष्ठानों में शिक्षुता हेतु व्यवसायवार जानकारी प्राप्त होती है । प्राथमिकता अनुसार Apprenticeship Opportunity पर Click करके व्यवसाय व प्रतिष्ठान की जानकारी प्राप्त कर "Apply" बटन से शिक्षुता (Apprenticeship) हेतु आवेदन किया जा सकता है ।

12. Select course type - Designated, Fill The percentage and total Marks of all the semester (Combined), Select Establishment Name- Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Select Establishment Type-State Public Sector Undertaking

13.आवेदन की तिथि पर आवेदक का आई.टी.आई उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंतिम वर्ष / सेमेस्टर के छात्र जिनका परीक्षा परिणाम नही आया है वे अपात्र माने जायेगे।


नोट:

1.उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 31/05/2022 है। 

2.अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर मान उच्च न्यायालय म.प्र. के निणर्यानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. इस वर्ष में समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा।


आरक्षण एवं आयु में छूट में

i. आयु संगणना तिथि 01.01.2022 

ii. सभी वर्गों में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।

iii. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति / अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।


iv. चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमी लेयर) तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण शिक्षुता नियम 1992 (यथा संशोधित 2019) एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु. जाति / अ.ज.जा. संवर्ग में निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में बदलकर भरा जा सकेगा। तदोपरांत भी पद रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।


v. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों / श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है। vi. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगी।


चयन प्रक्रिया:

i. अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावेगी। तत्पश्चात, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा अंतिम समय सीमा पूर्व प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. में कुल प्राप्ताको के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम (मेरिट आधार) में चयन किया जावेगा समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।


ii.निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।


III. यदि किसी अभ्यर्थी ने पूर्व में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड या अन्य प्रतिष्ठान से किसी ट्रेड में शिक्षुता

प्रशिक्षण पूर्ण किया है, तो वह अभ्यर्थी समान ट्रेड में पुनः आवेदन नही कर सकता ।


IV. इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची तथा प्रकाशित रिक्तियों एवं इस अवधि में समय-समय में उदभूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस वरीयता सूची के अनुसार की जा सकेगी। प्रथम परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष अवधि तक के लिए वरीयता सूची वैध रहेगी।


4. चिकित्सा / स्वास्थ्य मानक:

1. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये चिकित्सा फिटनेस के आधार पर ही किया जावेगा।


II. दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। iii. जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

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