सरकारी स्कूलों के वोकेशनल ट्रेनर्स को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सरकारी स्कूलों के वोकेशनल ट्रेनर्स को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


www.newsjobmp.com-जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर्स को हटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वोकेशनल ट्रेनर्स की सेवा को निरंतर जारी रखने का अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके साथ ही नई नियुक्ति में भी पहले से काम रहे वोकेशनल ट्रेनर्स को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 7 सितंबर को है। छिंदवाड़ा के मनीष साहू और सागर के शैलेंद्र प्रजापति सहित 44 वोकेशनल ट्रेनर्स की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वे सरकारी स्कूलों में पांच साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत की गई थी। हाल ही में राज्य सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर को बदल दिया है। अब फिर से नियुक्ति की जा रही है।

अभी वर्तमान में मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूल में वोकेशनल टीचरों की भर्ती चल रही है अब यह भर्ती न्यायालय की अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी,भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल नहीं किया गया है बल्कि न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है|

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