स्कूल के बस्ते का कक्षावार निर्धारित वजन से अधिक नहीं होना चाहिये

स्कूल के बस्ते का कक्षावार निर्धारित वजन से अधिक नहीं होना चाहिये|

दमोह ,Newsjobmp.com__राज्य शासन ने म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का वजन करने के लिये दिशा निर्देश जारी किये है।
समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के प्रबंधकों से कहा है स्कूल के बस्ते का कक्षावार निर्धारित वजन से अधिक नहीं होना चाहिये। कक्षा 1 से 2 के लिये अधिकतम भार 1.5 किलोग्राम, कक्षा 3 से 5 तक के लिये 2 से 3 किलोग्राम, कक्षा 6 से 7 तक के लिये 4 किलोग्राम, कक्षा 8 से 9 तक के लिये 4.5 किलोग्राम तथा कक्षा 10 के लिये 5 किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
 राज्य शासन द्वारा निर्धारित एवं एनसीईआरटी द्वारा नियत पाठ¬ पुस्तकों से अधिक पुस्तकें विद्यार्थियों के बस्ते में नहीं होना चाहिये। कक्षा 1 व 2 के लिये गणित एवं भाषा विषय का शिक्षण तथा कक्षा 3 से 5 के लिये गणित एवं भाषा के साथ पर्यावरण अध्ययन विषय का शिक्षण कराया जाना चाहिये। शैक्षणिक संदर्भ सामग्री तथा वर्कबुक्स को कक्षा में ही रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये। बच्चों के मनोरंजन और शारीरिक खेलकूंद को विद्यालयीन समय में पर्याप्त स्थान देना चाहिये। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में विशेष रूप से कक्षा 1 एवं 2 के लिये होमवर्क न दिया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जाये।