MP RTE Admission 2026 Online Form:मध्यप्रदेश आरटीई एडमिशन आवेदन प्रक्रिया शुरू,जानिए प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन कैसे मिलेगा

MP RTE Admission 2026-मध्यप्रदेश की निजी (प्राईवेट) स्कूलों में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया (आरटीई) के अंतर्गत  ऑनलाइन आवेदन  13 मार्च से 28 मार्च 2026 तक कर सकते हैं|नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है।जानिए एमपी आरटीई एडमिशन आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारियां देखें|
MP RTE Admission 2026 Online Form:मध्यप्रदेश आरटीई एडमिशन आवेदन एवं अन्य जानकारियां

MP RTE Admission 2026 Important Date|मध्यप्रदेश आरटीई एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां 


मध्यप्रदेश आरटीई एडमिशन के लिए पात्रता| MP RTE Admission Eligibility 2026-27

newsjobmp-मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई एडमिशन के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक निम्न श्रेणी में आते हैं वह एडमिशन आवेदन के लिए पात्र होंगे|
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार (बीपीएल कार्ड यानी गरीबी रेखा कार्ड वाले)
  • अनाथ बच्चे । 
  • कोविड-19 के कारण माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु से प्रभावित बच्चे 
  • अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जाति।
  • वनभूमि पट्टाधारी परिवार।
  • निःशक्त बच्चे (दिव्यांगजन)
  • HIV ग्रस्त बच्चे।

मध्यप्रदेश आरटीई प्रवेश के लिए आयु सीमा| RTE MP Admission Age Limit 2026

प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन प्रक्रिया (आरटीई) के अंतर्गत विद्यार्थी ( बच्चे) की आयु सीमा निम्न प्रकार से होना चाहिए|
  • नर्सरी: 03 से 4 वर्ष 6 महिने तक
  • केजी-1: 04 वर्ष से 5 वर्ष 6 माह तक
  • केजी-2: 05 वर्ष से 06 वर्ष 6 माह तक
  • कक्षा-1: 06 वर्ष से 07 वर्ष 06 माह तक
जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
  • अस्पताल / सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड|
  • आंगनवाडी का रिकार्ड|
  • पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र (नियमानुसार)|

मध्यप्रदेश आरटीई फ्री एडमिशन के निवास का प्रमाण पत्र का विवरण| Details of Residence Certificate for Madhya Pradesh RTE Free Admission 2026-27

निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक/अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे
  • 1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
  • 2. मतदाता परिचय पत्र,
  • 3. राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / समग्र पर्ची,
  • 4. ग्रामीण क्षेत्र का जाबें कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
  • 5. पासपोर्ट / ड्राइविंग लायसेन्स / बिजली बिल / पानी बिल,
  • 6. कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।
  • यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें|

मध्यप्रदेश आरटीई एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया|MP RTE School Admission Application Form Process 2026-27

newsjobmp-एमपी आरटीई एडमिशन की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 13-03-2026 से प्रारंभ है,आवेदन की प्रक्रिया आगे दी गई है|
  • आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होंगे|
  • आवेदन सभी के लिए निशुल्क फ्री रहेगा|
  • एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है।
  • आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भाँति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।
  • ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यान पूर्वक ही स्कूलो का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें।
  • आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
  • ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।
  • ऑनलाइन आवदेन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया में सम्मलित नही हो सकेगा।
  • आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल से जनरेटड पॉवती को अपने पास सुरक्षित रखा जायें। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।
  • यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत किसी प्राइवेट विद्यालय में निःशुल्क (फ्री) अध्ययनरत है तो वह आवेदन नही करें अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो जायेगा।

मध्यप्रदेश आरटीई एडमिशन में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया|School allocation process in Madhya Pradesh RTE Admission 2026.

आरटीई एडमिशन के लिए स्कूल का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा,आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेगे।सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों की होगी।