मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एवं वर्ग 3 डॉक्यूमेंट अपलोड,सत्यापन एवं विकल्प चयन प्रक्रिया जारी,MP Teacher Bharti 2025 Varg 2 And Varg 3

MP Teacher Bharti 2025 Joining-मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत,एमपी स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति विभाग वर्ग 2 एवं वर्ग 3 डॉक्यूमेंट अपलोड,सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है|उम्मीदवार अंतिम तिथि 26 नवंबर 2025 तक इसमें शामिल हो सकते हैं अधिक जानकारी आगे दी गई|

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एवं वर्ग 3 डॉक्यूमेंट अपलोड,सत्यापन एवं विकल्प चयन प्रक्रिया जारी,MP Teacher Bharti 2025 Joining

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एवं वर्ग 3 डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरीफिकेशन एवं विकल्प चयन|MP Teacher Bharti Document Upload,Verification, Joining Varg 2 And Varg 3 

  • प्रोफाइल अपडेट, दस्तावेज अपलोड और संभाग चयन की तिथि: 22 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक है ।
  • अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे और उस जिले का चयन करना होगा जहाँ वे सत्यापन कराना चाहते हैं ।
  • अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में सत्यापन कराना अनिवार्य है जहाँ उन्होंने कार्य किया है ।
  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद संभागों की प्राथमिकता (Division preference) का चयन करना और शुल्क भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा ।
  • पोर्टल शुल्क 100 रुपये है और दस्तावेज अपलोड शुल्क अलग से देय होगा|
  • जिला स्तर पर सत्यापन की तिथि अलग से सूचित की जाएगी ।
  • आपको पहले अपनी प्रोफाइल बनानी होगी यदि आपकी प्रोफाइल पहले से तो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा|
  • अपनी प्रोफाइल ओपन होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करें|


महत्वपूर्ण लिंक


मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक 2025 दस्तावेजों की सूची,Madhya Pradesh Teacher Bharti Document List Varg 2 and Varg 3

  • 1. पात्रता परीक्षा की अंकसूची
  • 2.चयन परीक्षा की अंकसूची
  • 3. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं / 12 वीं की अंकसूची
  • 4. मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेण्ड्री 12वीं
  • 5. UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक उपाधि की अंकसूची सभी सेमेस्टर / वर्षों की
  • 6. UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातकोत्तर उपाधि की अंकसूची सभी सेमेस्टर / वर्षों की
  • 7. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो- (लागू होने की दशा में)
  • 8.म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
  • 9.अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)
  • 10. स्थायी दिव्यांगता (40 प्रतिशत अथवा अधिक) / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो- (लागू होने की दशा में)
  • 11. NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड/बीएलएड / स्पेशल बीएलएड / स्पेशल डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर / वर्षों की
  • 13.म.प्र. का जीवित रोजगार पंजीयन
  • 12. आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो- (लागू होने की दशा में)
  • 14. उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति (लागू होने की दशा में)
  • 15. NCC का C प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)
  • 16. शासकीय सेवक की स्थिति में NOC (लागू होने की दशा में)
  • 17. अन्यः यदि कोई हो

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 एवं वर्ग 3 से संबंधित प्रश्न (FAQ) और उनके उत्तर

अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) से जुड़े नियम

  • अनुभव प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा-30 अप्रैल 2025 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे ।
  • अतिथि शिक्षक अनुभव के लिए क्या शर्तें हैं? मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस और 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। एक सत्र में कम से कम 30 दिन का अनुभव होने पर ही उसे एक सत्र माना जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग का डिजिटल प्रमाण पत्र या जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे ।
  • क्या अतिथि शिक्षक रहते हुए नियमित डिग्री लेने पर अनुभव मान्य होगा?-यदि जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में डिग्री/डिप्लोमा किया है, उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य नहीं होगा। लेकिन, यदि स्कूल (अनुभव) और कॉलेज (डिग्री) एक ही स्थान (गाँव/शहर) में हैं, तो अनुभव मान्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं ।
  • यदि अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है पर प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा? मुख्य चयन सूची में उम्मीदवारी अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के दौरान गैर-अतिथि प्रवर्ग (Non-Guest) की मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा ।

जाति प्रमाण पत्र और EWS

  • क्या अन्य राज्य या केंद्र का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? जी नहीं, केवल मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी और डिजिटल (नवीनतम) जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
  • जाति प्रमाण पत्र किसके नाम (पिता या पति) पर होना चाहिए? प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र भी पिता के नाम के साथ बना होना चाहिए ।
  • यदि गलती से EWS या अन्य आरक्षित श्रेणी (जैसे SC की जगह ST) टिक कर दिया है, तो क्या होगा? मुख्य चयन सूची में संबंधित श्रेणी में उम्मीदवारी अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची के दौरान अनारक्षित (Unreserved) श्रेणी की मेरिट और पात्रता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी ।
  • महिला EWS के लिए किसकी आय मान्य होगी? विवाहित महिला के लिए पति की आय और अविवाहित महिला के लिए पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा ।

दिव्यांगता और भूतपूर्व सैनिक

  • यदि गलती से भूतपूर्व सैनिक टिक किया या दिव्यांगता का प्रकार गलत भर दिया तो? मुख्य सूची में उम्मीदवारी अमान्य होगी। इसे सुधारने का प्रावधान नहीं है। प्रतीक्षा सूची के समय गैर-सैनिक या गैर-दिव्यांग श्रेणी की मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा ।
  • क्या अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य है? जी नहीं, अस्थायी प्रमाण पत्र होने पर मुख्य सूची में उम्मीदवारी अमान्य होगी ।

डिग्री और उपाधियाँ

  • क्या एक सत्र में दो डिग्रियां मान्य हैं?-दो नियमित (Regular) डिग्रियां: अमान्य ।
  • एक नियमित डिग्री और एक स्वाध्यायी (Private) डिग्री: मान्य ।
  • एक नियमित डिग्री और एक नियमित डिप्लोमा (पत्रोपाधि): अमान्य ।
  • एक नियमित डिग्री और एक स्वाध्यायी डिप्लोमा: मान्य ।

विवाह के बाद उपनाम

  • विवाह के बाद उपनाम (Surname) बदलने पर क्या करें? उपनाम परिवर्तन का शपथ-पत्र (Affidavit) जमा करना होगा।

श्रेणी और डेटा परिवर्तन

  • क्या चयन प्रवर्ग, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक या अन्य श्रेणियों में बदलाव हो सकता है? जी नहीं, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी डेटा में विभाग बदलाव नहीं कर सकता है।