मध्यप्रदेश की तीन सरकारी भर्ती परीक्षाएं निरस्त सूचना जारी,Madhya Pradesh Bharti Cancel Order 2025

मध्यप्रदेश की तीन सरकारी भर्ती परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है इसके संबंध में सूचना जारी की गई है,इसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक,दूसरी जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी और तीसरी सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर विज्ञान एवं एप्लीकेशन के लिए जारी नोटिफिकेशन जारी निरस्त कर दिए गए हैं|

मध्यप्रदेश की तीन सरकारी भर्ती परीक्षाएं निरस्त सूचना जारी,Madhya Pradesh Bharti Cancel Order 2025

मध्यप्रदेश की तीन सरकारी भर्ती परीक्षाएं निरस्त सूचना जारी|Madhya Pradesh Government Bharti Notification Cancel 2025

  • जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nursing Officer) के पदों की पूर्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया था लेकिन विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र एवं तदनुसार जारी विज्ञापन में प्रकाशित अर्हता एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियम में अंकित अर्हता अंतर है। अतः उक्त विज्ञापन को निरस्त किया जाता है।आवेदक 24 जून से 04 जुलाई 2025 तक शुल्क वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
  • मध्यप्रदेश जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक पद की शैक्षणिक अर्हता "भारतीय जन संचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा के संदर्भ में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आपत्तियों के दृष्टिगत् विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है, म०प्र०लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियमों में जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी के पद हेतु शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधानों का परीक्षण किया जाकर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। अतः विभाग के अनुरोध पर उक्त विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। आवेदक 26 जून से 07 जुलाई 2025 तक शुल्क वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
  • मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग हेतु सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान एव एप्लीकेशन के पदों की पूर्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया था लेकिन उक्त मूल विषयों हेतु सह-विषयों का निर्धारण किया गया है। शैक्षणिक अर्हता में किए गए उक्त संशोधन के परिपेक्ष्य में उक्त दोनों विज्ञापन निरस्त किए जाते है। आवेदक 06 से 15 जून 2025 तक शुल्क वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|