MP Atithi Shikshak New Order-मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को नियमित करने के संबंध में एमपी शिक्षा विभाग का नवीन आदेश किया गया है, अतिथि शिक्षकों नियमित करने के संबंध में मध्यप्रदेश के न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि वह डीएड/बीएड हैं एवं 3 वर्ष से अधिक समय से स्कूलों में कार्यरत हैं साथ ही अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं इस आधार पर ऐसे अभ्यर्थी को नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए इसके संबंध में शिक्षा विभाग का नवीन आदेश जारी किया गया है अधिक जानकारी आगे दी गई है|
मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक के संबंध में नवीन आदेश| MP Atithi Shikshak New Order-2024
मध्यप्रदेश शिक्षक शिक्षक के संबंध में नवीन आदेश जारी किया गया है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का अर्थ इस प्रकार है|
- मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने हेतु दो परिक्षाएं आयोजित होता पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा इसके बाद चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति मिलती|
- मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती के कुल रिक्त पदों में से 25% आरक्षण दिया गया है, यह आरक्षण ऐसे अभ्यर्थी के लिए है जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिन अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है| newsjobmp
- उपर्युक्त नियमों से स्पष्ट है की एमपी में अतिथि शिक्षकों के लिए सीधे नियमित किए जाने का कोई नियम/प्रावधान नहीं है|अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है।
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