मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षको के लिए नियमित करने संबंधित नवीन आदेश जारी, MP Guest Teacher New Order

MP Guest Teacher Govt School- मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत एवं पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक को नियमित करने के संबंध में शिक्षकों द्वारा याचिका दायर की गई थी इसमें मांग की गई थी कि वे, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डी.एड., बी.एड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है, इस आधार पर मध्यप्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए,न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, इस मामले के निराकरण हेतु विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी किया गया है|
मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षको के लिए नियमित करने संबंधित नवीन आदेश जारी, MP Guest Teacher New Order

मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के संबंध में आदेश| MP Guest Teacher Parmanent Order 2024

  • 1.याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर एवं समप्रकृति के अन्य प्रकरण जो खण्डपीठ ग्वालियर एवं इन्दौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई। याचिका में पारित निर्णय दिनांक 06/10/2023 का आपरेटिव पैरा निम्नानुसार है-
  • 2.उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने
  • अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है, कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डी.एड., बी.एड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है, इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है।
  • 3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम/निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है -
  • 3.1 मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 01.12.2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है-
  • 3.1.1 नियम -8 के उप नियम (5) में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है।
  • 3.1.2 नियम 11 उपनियम 7 ख (चार) में अतिथि शिक्षको के लिए निम्नानुसार प्रावधान है-
  • " शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियों अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस म.प्र. शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। परन्तु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।"
  • 3.2. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रंमाक / रामाशिअ / अतिथि शिक्षक/2019/2868 भोपाल दिनांक 11/09/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है, कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25 प्रतिशत पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किये गये हैं। इसी अनुसार कार्यवाही की जाती है।
  • 4. उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है, कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान / नियम नहीं है। अतिथ शिक्षकों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है।
मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के संबंध में आदेश| MP Guest Teacher Parmanent Order 2024

अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षको का आगे क्या होगा?

एमपी अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित करने का कोई प्रावधान/ नियम नहीं है, अब तमाम अटकलें पर विराम लग चुका है कि सरकार द्वारा इनका नियमितीकरण किया जाना,अब आगामी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिन म.प्र. शासन द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है उन सभी के लिए कुल पदों में 25% आरक्षण दिया जाएगा|

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