संपूर्ण मध्यप्रदेश में अवकाश घोषित, छूट्टी के संबंध में राज्य शासन की अधिसूचना जारी

क्रमांक: एफ 3-12/2023/1/4 : भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 ( 1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।
2 / क्रमांक एफ 3-12/2023/1/4 राज्य शासन एतद् द्वारा यह भी घोषित करता हे कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान के दिन दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा ।

मध्यप्रदेश में छुट्टी के संबंध में जारी अधिसूचना- MP Government Holiday 2023



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