MP Guest Faculty Vacancy 2023,Girls P.G. College Bhopal मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेज में अतिथि विद्वानों के पदों पर निकली नौकरी

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MP Guest Faculty Bharti 2023- मध्यप्रदेश के शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई गर्ल्स स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल में विभिन्न पदों के लिए मध्यप्रदेश अतिथि विद्वानों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं|


Govt. Maharani Laxmi Bai Girls P.G.  College Bhopal MP Vacancy 2023
शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई गर्ल्स स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश अतिथि भर्ती 2023

MP Govt College Vacancy 2023, मध्यप्रदेश अतिथि विद्वान भर्ती 2023, MP Atithi Vidwan Bharti 2023

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1.सभी आवेदन प्राचार्य एवं सदस्य सचिव, जनभागीदारी समिति, शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातको स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल के नाम संबोधित किये जायें।
2- इच्छुक अभ्यर्थी समस्त सुसंगत प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित ए4 साइज के कागज पर आवेदन पत्र महाविद्यालय में 28 अगस्त 2023 तक जमा करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। 
3- यदि अभ्यर्थी दो पाठ्यक्रम में आवेदन करना चाहते हैं तो इस हेतु पृथक पृथक आवेदन करना होगा। 
4- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार छूट रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।
5- अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में फोटो सहित पूर्ण विवरण दें एवं संपर्क हेतु अपना डाक का पता और मोबाइल नंबर अवश्य दें। 
6- आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति आवेदन में संलग्न न होने की स्थिति में संबंधित अधिभार नहीं जोड़ा जायेगा।
7- चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट अंकों का निर्धारण म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 969/ एफ-19 /2016/38-1 दिनांक 29.12.2015 के अनुसार स्नातकोत्तर / एम. फिल. / पी.एचडी. संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। किसी भी विषय का कोई सह विषय नहीं है।
8- मेरिट के आधार पर चयनित विजिटिंग फैकल्टी / संगतकार का विषय विशेषज्ञों द्वारा साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन किया जायेगा।
9- विजिटिंग फैकल्टी / संगतकार द्वारा किये गये पठन पाठन कार्य का मूल्यांकन गोपनीय रूप से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा एवं प्राचार्य /विभागाध्यक्ष द्वारा कराया जायेगा जिसके आधार पर उन्हें बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय हटाया भी जा सकेगा।
10- उपरोक्त सभी किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और न ही लोक सेवा की विधि निहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।
11 विजिटिंग फैकल्टी प्रति दिवस अधिकतम 3 व्याख्यान ले सकेंगे। उन्हें जनभागीदारी द्वारा स्वीकृत प्रति व्याख्यान हेतु निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाएगा।
12 - विजिटिंग फेकल्टी को प्रति कालखण्ड 250/- रूपये की दर से एवं संगतकारों को जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित "कुशल दर से भुगतान किया जायेगा।
13- प्रयोगशाला तकनीशियन का चयन प्रावीण्यता सूची अनुसार किया जाएगा एवं उनको जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित "कुशल दर से भुगतान किया जायेगा।
14- महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को संपूर्ण चयन प्रक्रिया अथवा उसके भाग को निरस्त करने या संशोधन करने का विधिक अधिकार सुरक्षित रहेगा।
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