MPPSC Result Main Exam 2020, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग रिजल्ट जारी
परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जाए :-
1.सर्वप्रथम सभी विज्ञापनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान विज्ञापित पदों को 27 प्रतिशत मान्य करते हुए उन्हें 14 प्रतिशत मुख्य भाग हेतु एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग हेतु गणना कर पृथक-पृथक किया जाए। साथ ही समस्त विभागों से 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के विज्ञापित पदों का विभाजित विवरण मांग लिया जाए।
2.उपरोक्त विभाजित 14 प्रतिशत पदों को अन्य वर्गों हेतु विज्ञापित पदों में जोड़कर कुल विज्ञापित पदों के 87 प्रतिशत को मुख्य भाग लेकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए ।
3.उपरोक्त (1) की गणना के अनुसार प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत पदों के लिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर विज्ञापित पद संख्या के आधार पर प्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा / लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरूद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरूद्ध ।
4.समस्त चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार आयोजन के समय तक संबंधित विभागों से सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र के संदर्भ में पुनरीक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विभाजित पद विवरण सहित
सभी पदों का विज्ञापित पद विवरण अनिवार्यतः मांग लिया जाए। विभागों से पुनरीक्षित पद विवरण प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापित पदों के मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए।
5.परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग ( 87 प्रतिशत ) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का वचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।
6.साक्षात्कार के उपरांत माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाए ।
7. तत्पश्चात् मुख्य भाग ( 87 ) प्रतिशत का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर अनुशंसा संबंधित विभागों को प्रेषित की जाए। प्रावधिक भाग का अंतिम चयन परिणाम दोनों वर्गों (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए तैयार कर दो पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफों में रख दिया जाए। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के
8.पश्चात् जिस भी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय होता है वह लिफाफा खोलकर चयन परिणाम घोषित कर विभागों को अनुशंसा प्रेषित की जाए सभी लंबित लिखित परीक्षाओं / साक्षात्कार होने वाले या सम्पन्न हो चुके भर्ती परीक्षाओं के परिणाम
9.यथाशीघ्र घोषित किए जाए।
10. उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र का उल्लेख करते हुए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए। समस्त परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका डब्ल्यू.पी. - 5901 / 2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।
11.राज्य सेवा मुख्य परीक्षा - 2020 का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार दो भागों में है - (अ) मुख्य भाग (87 प्रतिशत) तथा ( ब ) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु ) । तद्नुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद- 87 है जिसका मुख्य भाग में 14 प्रतिशत के मान से 45 पद तथा प्रावधिक भाग में 13 प्रतिशत के मान से 42 पद लिए गए हैं। मुख्य भाग- अ के लिए पदों का विवरण निम्नानुसार है :-