मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 2022
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शारीरिक प्रवीणता परीक्षा तीन विधाओं 800 मीटर दौड़ गोला फेंक एवं लम्बी कूद में सम्पन्न की जावेगी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेगे यह केवल क्वालीफाइंग होगी। इन तीन विधाओं को क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं:www.newsjobmp.com
1.आरक्षक (जी0डी0) एवं आरक्षक (रेडियो) के पद हेतु पुरुष/महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक के उम्मीदवारों को समस्त तीन विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लम्बी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किये जायेंगे।
3. 800 मीटर की दौड़ में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लम्बी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जावेगा।
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नोटः- शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे एवं चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा:
(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों, www.newsjobmp.com
(2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,
(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
(4) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की तीन वर्ष की सेवा काल का प्रमाणपत्र,www.newsjobmp.com
(5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले मे सेना की सेवा का प्रमाण पत्र,
(6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,www.newsjobmp.com
(7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है।www.newsjobmp.com
(8) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतगर्त पुरुस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
(9) "विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यार्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
(10) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,
(11) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये, www.newsjobmp.com
(12) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु मध्यप्रदेश राज्य का मूलनिवासी प्रमाण पत्र अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्यप्रदेश राज्य का मूलनिवासी प्रमाण पत्र होना है।
(13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस. का प्रमाण पत्र ।
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दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधितप्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होत तो अंतिम चयन के लिये अहर्य नहीं माना जायेगा।
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