मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से संबंधित नवीन अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी

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कोविड 19 संक्रमण की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्द्द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.11.2021 को अपास्त करते हुए वर्तमान में गृह विभाग द्वारा जारी आदेश क एफ 35-09/2020 / दो / सी-2, दिनांक 14 जनवरी 2022 के परिपालन में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित करता है:

1.कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टलं दिनांक 31.01.2022 तक पूर्णतः बंद रहेंगे

2.विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था यथासंभव की जाएगी।

3.समस्त शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक स्टाफ विद्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवसों में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।www.newsjobmp.com

4. माह जनवरी 2022 में शासकीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाएं टेक होम के रूप में संचालित होंगी विद्यार्थी विद्यालयों से प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करेंगे एवं निर्धारित समयसीमा में विद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। इस दौरान कोविड- 19 प्रोटोकाल का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

5.उक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

इन दिशा-निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

कोरोनावायरस न्यूज़

1. कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी, 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

2. सभी प्रकार के मेले (धार्मिक / व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे।

3. समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

4. बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।

5. खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियाँ के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

6. कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया

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