मृत्यु-स्वास्थ्य और अति आवश्यक व्यवस्थाओं और सेवाओं के लिए ही जारी होंगे आवागमन के पास-

मृत्यु-स्वास्थ्य और अति आवश्यक व्यवस्थाओं और सेवाओं के लिए ही जारी होंगे आवागमन के पास-
 कलेक्टर ने जारी किया आदेश


कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने केवल मृत्यु होने ,मेडिकल एमरजैंसी सेवाओं एवं अति आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सेवाओं जिनमें निर्माण, परिवहन ,भंडारण एवं वितरण आदि को ही  जिले की सीमा के भीतर आवागमन के पास जारी करने के आदेश जारी किए है।

श्री पिथोड़े ने सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ,कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारियों से कहा है कि वे उक्त आधार पर ही अनुमति जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ,श्रम मंत्रालय ,आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय और प्रमुख सचिव ,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,मध्य प्रदेश के कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में समय समय पर  दिशा आदेशों के परिपालन  में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया हैं। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी को अकेले या स्वयं ,आवश्यक सेवाएं या वस्तुओं की खरीदी के लिए निकटतम दुकान तक पैदल अथवा वाहन से जाना है तो उसे किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी । यदि कोई पुलिस या अन्य अधिकारी संबंधित व्यक्ति से संतोषजनक उत्तर पाता है तो अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।