OBC 27% आरक्षण पर रोक रहेगी बरकरार
newsjobmp.com--प्रदेश की कांग्रेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने MPPSC के नियुक्ति परिणामों पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब मामले पर अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है,MPPSC के नियुक्ति परिणामों पर लगी रोक को हटाने से न्यायालय ने इंकार कर दिया है।इस मामले में राज्य शासन रोक हटाने की गुहार लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में करीब 51 फीसदी ओबीसी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाया गया है। लिहाजा कोर्टको बढ़े हुए आरक्षण पर लगी रोक हटा लेनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से इंदिरा साहनी मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।हाईकोर्ट ने साफ किया है कि एमपी-पीएससी की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन उसकी अंतिम चयन सूची हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं बनाई जाएगी अब पिछड़ा वर्ग अतिशय आरक्षण मामले में 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी।
वहीं दूसरी तरफ यदि माननीय न्यायालय द्वारा 27% आरक्षण पर रोक लगा गई तो वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया भी इससे प्रभावित हो सकती है,यदि 27% आरक्षण पर रोक लगी तो काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः 14% आरक्षण के तहत की जाएगी जिससे भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना है|