मध्यप्रदेश मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की तिथियां|MP Voter List SIR Date 2025
- BLO द्वारा घर-घर सर्वे: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक|
- मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025 को|
- दावा/आपत्तियों के आवेदन: 9 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक|
- दस्तावेजों का सत्यापन: 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक|
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 7 फरवरी 2026 को|
BLO क्या करेंगे?
- बीएलओ आपके घर आयेंगे
- वर्तमान मतदाता सूची के विवरण से भरे हुए गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) दो प्रतियों में आपको देंगे
- आपका फॉर्म भरने में मार्गदर्शन करेंगे
- आपके द्वारा चाही गई जानकारी के साथ भरे हुए गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) को एकत्रित करेंगे तथा आपको पावती देंगे
आप क्या करेंगे?
- दोनों प्रतियों में फॉर्म भरें (पहले से भरी हुई जानकारी के अतिरिक्त)
- गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम रंगीन फोटो लगाएं
- जरूरी जानकारी गणना प्रपत्र में भरकर दें
- फॉर्म अपलोड से संबंधित अन्य सहयोग के लिए बीएलओ से संपर्क करें
- फॉर्म BLO को वापस दें और प्राप्ति रसीद जरूर लें
- BLO अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र लेकर आएंगे, जिससे आप उन्हें पहचान सकें।
- मध्यप्रदेश वोटर लिस्ट यहां से डाउनलोड करें Download Click Here (पुरानी 2023 एवं नवीन 2025 की)
मध्यप्रदेश मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित प्रश्न एवं उनके जबाब|Madhya Pradesh Voter List SIR 2025 FAQ
1.मेरा नाम 2025 की सूची में था। अब क्यों ये गणना पत्रक भरवाया जा रहा है?
जवाब-निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 2003 के बाद यानी 22 साल बाद वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए एसआईआर सर्वे किया जा रहा है। इसलिए यदि आपका नाम 2025 की सूची में है तो भी आपको गणना पत्रक भरना जरूरी है।
2.क्या गणना प्रपत्र भरना जरूरी है? -
उत्तर-हां,जो वोटर 27 अक्टूबर 2025 के पहले मतदाता सूची में दर्ज हैं,उन सभी मतदाताओं के लिए जरूरी है,अन्यथा वोटर लिस्ट एवं वोटर कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा|
3.मतदाता सूची 2003 में नाम नहीं तो क्या
उत्तर-यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम है, तो ऐसे मामलों में माता-पिता से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।2003 की लिस्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की लिंक ऊपर दी गई है|
4.गणना प्रपत्र कहां से मिलेगा?
उत्तर-बीएलओ आपके घर जाकर देंगे।
5.कौन-कौन सी जानकारी देनी है?
इसमें नाम, रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, ईपीक नंबर, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, माता-पिता/या पति का नाम (यदि ईपीक नंबर हो) देना है।
6.फॉर्म जमा नहीं करने पर क्या होगा?
उत्तर-सूची से नाम कट जाएगा।
7.मेरे पास कार्ड तो गणना प्रपत्र क्यों दें?
उत्तर- आपका नाम मतदाता सूची में है, लेकिन इसे सत्यापित करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा।
8.जिसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है क्या होगा
उत्तर-आपका नाम 2025 की लिस्ट में है,पर 2003 की लिस्ट में नहीं, तो परिवार के सदस्य जैसे पिता, दादा, चाचा आदि के नाम चेक किए जाएंगे। नाम मिलने पर आपका नाम जोड़ा जाएगा लिस्ट डाउनलोड करने की लिंक ऊपर newsjobmp पर दी गई है|
9.यदि किसी का 2003 की लिस्ट में परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं तो क्या होगा ?
उत्तर- सबसे पहले ऊपर newsjobmp पर 2003 की जो लिस्ट दी गई है उसे डाउनलोड करें अपने परिवार जानकारी देखें यदि लिस्ट में किसी की भी जानकारी नहीं है तो-कारण बताना होगा- क्या परिवार में मृत्यु हुई, कहीं बाहर शिफ्ट हुए हैं या नाम दूसरे राज्य में दर्ज है। ऐसे लोगों को एसडीएम दफ्तर से नोटिस मिलेगा और संबंधित दस्तावेज मांगे जाएंगे।
10.पुरानी और नवीन किसी भी सूची में नाम नहीं है,क्या अब जुड़ सकता है?
उत्तर- हां, नाम जोड़ा जा सकता है। इसके लिए फॉर्म भरना होगा यदि परिवार में से किसी का नाम पहले से है तो प्रक्रिया आसान है यदि किसी का भी नाम नहीं ले तो जरूरी दस्तावेज देने होंगे|

