MP Bhoj B.Ed D.Ed Admission 2025:मध्यप्रदेश भोज बीएड डीएड एडमिशन प्रवेश परीक्षा,ऑनलाइन आवेदन शुरू

MP Bhoj B.Ed D.Ed Admission 2025:मध्यप्रदेश भोज यूनिवर्सिटी बीएड-डीएड (डीएलएड) एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है,इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 तक है,अधिक जानकारी आगे दी गई है| 
MP Bhoj B.Ed D.Ed Admission 2025:मध्यप्रदेश भोज बीएड डीएड एडमिशन प्रवेश परीक्षा,ऑनलाइन आवेदन शुरू

MP Bhoj B.Ed D.Ed Admission Entrance Exam Online Form 2025 More Detail|मध्यप्रदेश भोज यूनिवर्सिटी बीएड-डीएड एडमिशन से संबंधित अधिक जानकारी 

1.परीक्षा नाम-MP Bhoj B.Ed And D.Ed Admission 2025

2.आवेदन का प्रकार-एमपी भोज यूनिवर्सिटी बीएड-डीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं|

3.आवेदन की अंतिम तिथि- मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी बीएड-डीएड एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2025 तक है|

4.आवेदन शुल्क

  • सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क ₹800 निर्धारित है|

Madhya Pradesh Bhoj B.ED And D.ED Admission 2025| मध्यप्रदेश भोज यूनिवर्सिटी बीएड-डीएड एडमिशन प्रक्रिया 

1.पात्रता- बीएड/डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए योग्यता

  • बीएड -स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो| 
  • डीएड (डीएलएड)-हायर सेकंड्री (कक्षा 12) या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 प्रतिशत अंको के साथ वर्ष 2023 या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।
  • अधिक जानकारी आगे newsjobmp पर दी गई है|

2.एमपी भोज बीएड डीएड पाठ्यक्रम शुल्क- MP Bhoj B.Ed/D.ED Fees 2025

  • बी.एड.पाठ्यक्रम शुल्क ₹30,000 (30 हजार) निर्धारित है|
  • डी.एल.एड. हेतु शुल्क ₹19,200 (19 हजार 200) निर्धारित है। 
  • पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउन्सलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से जमा करनी होगी 

3.परीक्षा प्रक्रिया-MP B.Ed-D.Ed Exam Pattern 2025

  • प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की होगी|
  • इसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षिक अगिरूचि एवं सामान्य हिन्दी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे|
  • प्रवेश परीक्षा में बी.एड. के लिए स्नातक स्तर एवं डी.एल.एड. हेतु हायर सेकेण्डरी स्तर रहेगा|
  • एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के आधार पर उम्मीदवारों का एडमिशन होगा|

बीएड प्रवेश प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता से संबंधित विवरण

बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए योग्यता का विवरण 
  • 1.स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो| इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55 प्रतिशत अंको की अनिवार्यता है। अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति की स्थिति में 5 प्रतिशत अंको में छूट की पात्रता होगी।
  • 2. साथ ही प्रांरभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक (यथा डी.एल.एड./बी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.आई/बी.टी.सी/डी.पी.ई पाठयक्रम नियमित रीति से पूर्ण किया हो।) अथवा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कोई पाठयक्रम परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (Regular Course) (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा पूर्ण किया हो।
  • 3. दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे |
  • 4. अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको के लिए अंको में छूट तथा स्थान-आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।
  • 5. पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कामजोर / उपवर्ग के लिए स्थान-आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।

डीएड यानि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए योग्यता 
  • 1.हायर सेकंड्री (कक्षा १२) या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50 प्रतिशत अंको के साथ वर्ष 2023 या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति की स्थिति में 5 प्रतिशत अंको में छूट की पात्रता होगी।
  • 2. साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो (जून 2025 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा)। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जायेगा तथा कोई शुल्क वापस नही किया जायेगा।
  • 3. एवं साथ ही वर्तमान में अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक/नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत हो
  • 4.अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा |
  • 5. अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको के लिए अंको में छूट तथा स्थान-आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।
  • 6. पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कामजोर / उपवर्ग के लिए स्थान-आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा।