MP Education News- मध्य प्रदेश के स्कूलों में अवकाश एवं समय परिवर्तन की संबंध में नवीन आदेश जारी किया गया है जारी आदेश में कहा गया है कि- शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में अत्याधिक ठंड / गर्मी पड़ती है, जिस कारण से शाला समय में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। पूर्व में इस संबंध में जारी किये गये सभी निर्देशों को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:-
- 1.शीतकाल में कन तापमान / शीतलहर / कोल्ड डे एवं गीष्मकाल में अधिक तापमान / हीट वेव की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबधित आदेश स्वतः संज्ञान लेकर नही जारी किये जाए प्रथमतः विद्यालयों के प्रतिनिधियों एवं अभिभावको से चर्चा की जाये। आदेश जारी करने के पूर्व आयुक्त, लोक शिक्षण / संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र से सहमति ली जावे।
- 2. स्कूलों को उक्त आशय के आदेश पालन करने हेतु कम से कम एक दिवस का समय दिया जाए, जिससे स्कूल एवं अभिभावक पर्याप्त व्यवस्था का समय मिल सके।
- 3.शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5° से कम एवं ग्रीष्मकाल में 42° से अधिक रहने की संभावना पर प्री- प्रायमरी से 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने के संबध में जिला कलेक्टर निर्णय संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र से परामर्श उपरांत करेगे।
- 4.अन्य अपरिहार्य परिस्थिति मे आयुक्त, लोक शिक्षण / संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र से सहमति प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शाला संचालन हेतु समय निर्धारित किया जा सकेगा।
- 5. राज्य स्तर से निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित होंगी।
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