मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को तत्काल हटाने संबंधी नवीन आदेश जारी, MP Guest Teacher

MP Guest Teacher-मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक नवीन आदेश जारी किया गया है|
जारी आदेश में कहा गया है कि -उच्च पद प्रभार के कारण यदि किसी संस्था में विषय शिक्षक की पद पूर्ति होने पर उस विषय के अतिथि शिक्षक को तत्काल कार्यमुक्त किया जावे । यदि कोई संस्था उच्च पद प्रभार के कारण शिक्षक विहीन हो रही है तो संकुल केन्द्र की निकटस्थ अतिशेष वाली संस्था से उपलब्धता अनुसार शिक्षक की पदपूर्ति की जावे ।
यदि किसी संकुल केन्द्र में अनावश्यक अतिथि शिक्षक कार्यरत पाए जाते है तो संबंधित संकुल प्राचार्य इसके लिए सीधे उत्तरदायी होंगे|

MP Guest Teacher New Order|MP Atithi Shikshak|मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक आदेश 

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