मध्यप्रदेश में अब सभी कार्यालयों, स्कूल-कालेज में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा प्रवेश- newsjobmp.com

मध्यप्रदेश में अब सभी कार्यालयों, स्कूल-कालेज में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा प्रवेश- newsjobmp.com


www-newsjobmp.com-हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में एक बार फिर से सख्ती शुरू की जाएगी। निजी और सरकारी कार्यालयों के अलावा स्कूल और कालेजों में प्रवेश उन्हीं को मिलेगा, जो हेलमेट लगाकर आएंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी. जनार्दन ने इस संबंध में भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्त और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को हेलमेट लगाने के नियम का. कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि-----

संदर्भ -मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत W/P 7436/ 21 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध मoप्रo शासन एवं अन्य में, मुख्य सहायक ज्यूडिशियल उच्च न्यायालय जबलपुर की प्रोसेस आई0 डी0153957 दिनांक 20/09/2022 एवं श्री हरप्रीत सिंह रूपराह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता, जबलपुर का पत्र दिनांक 27.09.2022

-00 उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नही करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 का सख्ती से पालन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश प्राप्त हुये है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही गंभीरता से किया जाकर पालन प्रतिवेदन भेजे।

1. समस्त शासकीय / अर्ध शा० एवं प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख को पत्र लेख किया जाकर सभी कर्मचारियों को (पीलीयन राइडर सहित) हेलमेट धारण करने के संबंध में लिखित निर्देश जारी किये जावे हेलमेट धारण न करने वाले के विरूध्द सख्ति से कार्यवाही करते हुये कार्यालय में प्रवेश निरूध्द करने बाबत सख्त हिदायत दिया जावे।

2. सभी स्कूल एवं कॉलेजो के प्रधान अध्यापक / प्रधान आचार्य सभी छात्र -छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करे कि वह बच्चो को स्कूल / कॉलेज लेकर आते- जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्र- छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूध्द करने बाबत् सख्त हिदायत दिया जावे। इस संबंध में लिखित निर्देश जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जारी कराई जाये--www.newsjobmp.com

3. सभी पेट्रोल पम्पो पर फ्लेक्सि / बेनर के माध्यम से सभी दो पहिया मोटर वाहन चालकों एवं पीलियन राइडर को हेलमेट धारण करने के लिए पाबंद करें साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करेगे ऐसे सख्त हिदायत दिया जावे ताकि सभी हेलमेट पहन कर ही पेट्रोल पम्प आयें।

4. स्थानीय निकाय जैसे - ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्टनमेन्ट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है. जहाँ यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किये हुये आकर वाहन पार्किंग में लगाते है, हेलमेट धारण करने पर ही उनकों वाहन पार्किंग की सुविधा दी जावे, ऐसी पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जावे।
5. जिले में संचालित ऑटो मोबाईल शॉप पर बेनर / फ्लेक्सि के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जावे। वाहन के विक्रय के समय सभी केताओं को हेलमेट धारण करने के उपरान्त ही शोरूम से जाने के लिए निर्देशित किया जावे।
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6. समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, मॉल आदि स्थानों पर फ्लेक्स एवं बेनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार-प्रसार करें। हेलमेट धारण न करने वाले को वाहन चालकों का उपरोक्त स्थानों पर प्रवेश वर्जित किये जाने के बारे में सख्त हिदायत दी जावे ।

7. जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे पी०ए० सिस्टम, व्ही०एम०एस० सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा की जावे।

8. जिले के प्रत्येक दो थानों के बीच एक पी०ए० सिस्टम किराये पर लिया जाकर आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के संबंध में, लगातार व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ।
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9. जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायें।

10. स्थानीय टी०वी० चेनलों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया और सोशल मिडिया के माध्यम से दो पहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य किया जावे तथा स्थानीय अखबारों में इस संबंध में प्रेस वार्ता का प्रकाशन भी किया जावे।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही दिनांक 05.10.22 तक पूर्ण कर प्रथम पालन प्रतिवेदन 06.10. 22 तक भेजी जावे। तत्पश्चात् दिनांक 06.10.22 से 20.10.22 तक विशेष अभियान चलाकर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द कड़ाई से चालानी कार्यवाही कर प्रतिदिन की चालानी कार्यवाही से अवगत कराये। विशेष अभियान के दौरान की गई सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रतिवेदन दिनांक 24.10.22 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 06.10.2022 तक कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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