नरसिंहपुर जिले में 14 दिनों के लिए लॉक डाउन आज रात 12 बजे से

नरसिंहपुर जिले में 14 दिनों के लिए लॉक डाउन आज रात 12 बजे से

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कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में की जा रही तैयारियों एवं आवश्यक इंतजाम के संबंध में  कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरण सिंह ने आज सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर  में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान जिले में लिए गए निर्णयो की जानकारी दी।
1) आज रात्रि 12:00 बजे से नरसिंहपुर जिले को 14 दिनों के लिए पूर्णत लॉक डाउन किया गया है।
2) आज रात 12:00 बजे के बाद  नरसिंहपुर जिले की सीमा में किसी व्यक्ति को आने और जाने की अनुमति नहीं होगीl
कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने आम नागरिकों से अपील की है कि उनके परिवार के सदस्य जो नरसिंहपुर जिले से बाहर है वह अपने परिवारजनों को आज रात्रि 12:00 बजे के पहले नरसिंहपुर जिले में  पहुंचने के लिए बात कर लें।
 विशेष परिस्थिति में जिला स्तर पर एंट्री पास की व्यवस्था की जाएगी।
अतिआवश्यक होने पर ही प्रवेश करने की अनुमति होगी।
कंट्रोल रूम का नंबर 07792 230681 है जो 24 घंटे चालू होगा।
जनमानस से अपील की गई है कि
टोटल लाक डाउन में सहयोग करें
 अगले 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें.
 यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, जो विगत एक सप्ताह पूर्व तक जबलपुर होकर आया है तो उसे कम्प्लीट आईसोलेशन में रखें.
 नियमित अंतराल पर साबुन-पानी से हाथ धोते रहें.
 खाद्यान्न, साग-सब्ज़ी, फल आदि का अनावश्यक भंडारण न करें.
आवश्यक वस्तुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है।
प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
 आज रात्रि 12 बजे से सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध।
शासकीय सेवकों को मुख्यालय पर रहने के सख्त निर्देश।
 आदेशों का उल्लघंन होने पर होगी सख्त कार्रवाई।
सभी जनप्रतिनिधि,व्यापारी वर्ग,प्रबुद्ध लोगों से नरसिंहपुर जिले में की जा रही इन व्यवस्थाओं  के लिए सभी से सहयोग की आवश्यकता  होगी। अपने लिए,अपने परिवार के लिए और जिले के लिए सभी सहयोग करें।

जबलपुर में कोरोना वाईरस के चार प्रकरण पाजिटिव पाये जाने के बाद ज़िला एवं पुलिस प्रशासन की मध्य रात्रि आयोजित आपात बैठक में लिये गये निर्णय -
1. धारा 144 के तहत आज दिनांक 21 मार्च को मध्य रात्रि से 14 दिवस के लिये ज़िले में से टोटल लाक डाउन
2. टोटल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी।
3. ज़िले की समस्त सीमायें सील. 21 मार्च को रात्रि 12.00 बजे के बाद सड़क अथवा रेल से ज़िले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन एवं ज़िले में निवासरत नागरिकों का ज़िले की सीमा के बाहर जाना प्रतिबंधित
4. ज़िले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान बंद. लेकिन अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत , दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें।
5. मेडिकल दुकान और हास्पीटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद।
6. समस्त शासकीय सेवकों के अवकाश निरस्त आज 21 मार्च को सायं 5.00 बजे तक मुखयालय पर वापस लौटने के सख़्त निर्देश।
7. विकट परिस्थिति से निपटने के लिये जनता से सहयोग की अपील. समाज के विभिन्न वर्गों के साथ आज दिनभर बैठकों का दौर।
दीपक सक्सेना
कलेक्टर
नरसिंहपुर