मध्यप्रदेश पंचायत भर्ती सचिव एवं रोजगार सहायक के 2900 पदों की प्रक्रिया:MP Panchayat Sachiv And Rojgar Sahayak Bharti 2026 Form, Notification, Eligibility, Exam And Other Detail

MP Panchayat Sachiv And Rojgar Sahayak Bharti 2026-मध्यप्रदेश पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक सचिव भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 2900 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है,कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा इसके लिए नवंबर/दिसंबर 2026 में परीक्षा आयोजित की जाएगी,एमपी पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी आगे newsjobmp.com पर दी गई है|
मध्यप्रदेश पंचायत भर्ती सचिव एवं रोजगार सहायक के 2900 पदों की प्रक्रिया:MP Panchayat Sachiv And Rojgar Sahayak Bharti 2026 Form, Notification, Eligibility, Exam And Other Detail

MP Panchayat Sachiv And Rojgar Sahayak Bharti Selection Process Changed 2026|मध्यप्रदेश पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक सचिव भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन|

मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत विभाग अंतर्गत सचिव एवं रोजगार सहायक सचिव की भर्ती चयन परीक्षा में परिवर्तन किया गया है,अभी तक दोनों की भर्ती के लिए स्थानीय स्तर पर आफलाइन प्रक्रिया होती थी एवं बिना परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांको के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है|
लेकिन एमपी में पहले बार इन पदों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होंगी इसके अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा|

MP Panchayat Bharti Sachiv Or Rojgar Sahayak  Online Form, Notification,Exam Date|मध्यप्रदेश पंचायत भर्ती सचिव एवं रोजगार सहायक आवेदन,नोटिफिकेशन एव परीक्षा तिथि 

newsjobmp.com-सचिव एवं रोजगार सहायक सचिव के लिए आवेदन एवं नोटिफिकेशन सितंबर-नवंबर 2026 तक जारी होने की संभावना है, कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) इन पदों के लिए नवंबर-दिसंबर 2026 में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी चल रही है, परीक्षा में माइनस मर्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन लागू रहेगा अर्थ सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएगा गलत उत्तर पर 0.25 अंक घटा दिए जाएंगे यानी 4 गलत प्रश्नों पर एक नंबर कम हो जाएगा|www.newsjobmp.com को प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया गया है,पहले आवेदक को अपना ग्राम पंचायत में नियुक्ति दी जाती थी लेकिन अब अपनी पंचायत को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर नियुक्ति दी जाएगी यानी अब आप अपने गांव में सचिव एवं रोजगार सहायक नहीं बन सकेंगे|