MP Teacher Bharti Document Verification 2025|मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन|Madhya Pradesh Shikshak Bharti Varg 2 And Varg 3 Joining Verification|
मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यवान की प्रक्रिया 08 दिसंबर 2025 से प्रारंभ है इसकी अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2025 तक है, अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के भीतर अपने डॉक्यूमेंट जिला एवं संभाग मुख्यालय पर सत्यापित करना है तभी उन्हें नियुक्ति दी जाएगी|
- माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 (विषय) के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 08.12.2025 से 10.12.2025 दिनांक तक किये जायेंगे
- माध्यमिक शिक्षक (गायन वादन एवं खेल) दिनांक 11.12.2025 को किये जायेंगे
- प्राथमिक शिक्षक (गायन वादन, नृत्य एवं खेल) के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 12.12.2025 को किये जायेंगे
- अपरिहार्य परिस्थिति में निर्धारित दिनांक को उपस्थित ना होने वाले अभ्यर्थी 13.12.2025 को उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकेंगे
मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट लिस्ट|MP Teacher Bharti Document List Varg 2 And Varg 3
- 1. पात्रता परीक्षा की अंकसूची
- 2. चयन परीक्षा की अंकसूची
- 3. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं / 12 वी की अंकसूची
- 4. मान्यता प्राप्त बोर्ड की हायर सेकेण्ड्री 12वीं
- 5. UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातक उपाधि की अंकसूची सभी सेमेस्टर / वर्षा की
- 6. UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान की स्नातकोत्तर उपाधि की अंकसूची सभी सेमेस्टर / वर्षों की
- 7. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो- (लागू होने की दशा मे)
- 8. म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र
- 9. अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)
- 10. स्थायी दिव्यांगता (40 प्रतिशत अथवा अधिक) / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो- (लागू होने की दशा में)
- 11. NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड/बीएलएड / स्पेशल बीएलएड / स्पेशल डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर / वर्षों की
- 12. आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो- (लागू होने की दशा में)
- 13. म.प्र. का जीवित रोजगार पंजीयन.
- 14. उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र / नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति (लागू होने की दशा में)
- 15. NCC का C प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)
- 16. शासकीय सेवक की स्थिति में NOC (लागू होने की दशा में)
- 17. अन्यः यदि कोई हो
- मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती मेरिट लिस्ट एवं वेटिंग लिस्ट यहां से डाउनलोड करें Download Click Here
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित नियम, निर्देश एवं अन्य जानकारियां यहां से डाउनलोड करें Download Click Here
- दस्तावेज संबंधित सूचना यहां से डाउनलोड करें Download Click Here
एमपी शिक्षक भर्ती में अपात्रता के कारण
- आयु कम होना।
- आयु अधिक होता।
- आयु संबंधी / आयु छूट संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना।
- पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा का विषय पृथक पृथक होना।
- निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करना अथवा योग्यता के मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाना।
- निर्धारित प्रशिक्षण / व्यावसायिक योग्यता धारित नहीं करना अथवा इन योग्यताओं के मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना।
- निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण नहीं करना।
- प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त नहीं करना।
- प्रस्तुत व्यावसायिक / प्रशिक्षण योग्यता एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त नहीं करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / ई डब्ल्यू.एस. का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना।
- दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना।
- दिव्यांग श्रेणी का 40 प्रतिशत अथवा अधिक दिव्यांगता का स्थाई दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाना ।
- चयनित दिव्यांगता श्रेणी एवं प्रमाणपत्र में अंकित दिव्यांगता श्रेणी में भिन्नता होना। (उदाहरण के लिए आवेदक के चयन सूची में बहुविकलांगता (MD) अंकित है एवं अभ्यर्थी द्वारा बहुविकलांगता श्रेणी से भिन्न श्रेणी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना)
- अतिथि शिक्षक से संबंधित 03 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों (न्यूनतम 30 दिवस प्रति सत्र) का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न होना।
- आवेदक द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुये उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से उपाधि / पत्रोपाधि अर्जित की है।
- आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में दो उपाधि/एक उपाधि एवं एक पत्रोपाधि नियमित रूप से अर्जित की है।
- बोनस अंक प्राप्त किन्तु प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं।
- अन्य कारण......

