मध्यप्रदेश की स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की आयु सीमा के नए नियम जारी,MP School Admission New Rule 2024

मध्यप्रदेश की स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की आयु सीमा के नए नियम जारी,MP School Admission New Rule 2024

MP School Admission 2024-मध्यप्रदेश की स्कूलों में बच्चों के प्रवेश (Admission) हेतु आयु सीमा में परीवर्तन किया गया है, 20 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुसार पूर्व प्राथमिक (नर्सरी स्कूल ऐडमिशन) एवं प्राथमिक कक्षा (Primary School Admission) में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु सीमा निधारित की गई थी, अब इसमें संशोधन किया गया है|

मध्यप्रदेश के स्कूलों में एडमिशन की आयु सीमा के नियम|MP School Admission Age Limit New Rule 2024

स्कूलों में बच्चों के एडमिशन कराने के लिए 01 अप्रैल की स्थिति में आयु सीमा इस प्रकार होना चाहिए तभी बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो सकेगा|
  • 1.नर्सरी-न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह होना चाहिए |
  • 2.K.G 1 न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह होना चाहिए |
  • 3.K.G 2 न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह होना चाहिए |
  • 4. कक्षा-1 न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह होना चाहिए|

अपने व्हाट्सएप नंबर पर मध्यप्रदेश की स्कूल,कॉलेज, सरकारी विभागों और सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए +917247520304 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप में MP लिखकर भेजें