MPPSC Gynaecology Specialist Vacancy Cadidature Rejection Information, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग स्त्री रोग विशेषज्ञ भर्ती के संबंध में सूचना

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग स्त्री रोग विशेषज्ञ भर्ती- MPPSC Gynaecology Specialist Requirement 2022- MPPSC News


मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग स्त्री रोग विशेषज्ञ भर्ती के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने संबंधी सूचना ।Cadidature Rejection Information For The Post Of MPPSC Gynaecology Specialist Vacancy Exam 2022-newsjobmp.com

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग स्त्री रोग विशेषज्ञ भर्ती- MPPSC Gynaecology Specialist Vacancy Bharti 2022-  विज्ञापन के परिशिष्ट 2 के बिन्दु 09 के क्रमांक 04 एवं बिन्दु 10 में उल्लेख किया गया है कि
"ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2022 को सायंकाल 16:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समायावधि में प्राप्त माना जाएगा । आवेदन पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय ( प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें ।"
"विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जायेंगे तथा जमा शुल्क वापस नही किया जायेगा । अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाये पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित करें ।"
आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 19.09.2022 तक निम्नलिखित 34 आवेदको के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नही होने से विज्ञापन में विज्ञापित कंडिका अनुसार निम्नलिखित 34 आवेदकों की स्त्री रोग विशेषज्ञ पद की उम्मीदवारी आदेशानुसार निरस्त की जाती है :


स्त्री रोग विशेषज्ञ पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए गए आवेदकों को निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि जिन आवेदकों की उम्मीदवारी आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक अभिलेख आयोग को उपलब्ध नही कराए जाने से निरस्त की गई है एवं जिन आवेदकों के अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् आयोग को प्राप्त हुए है ऐसे आवेदक आपत्ति अभ्यावेदन के साथ पुनः अभिलेख आयोग को प्रेषित नही करें, इनके अतिरिक्त स्त्री रोग विशेषज्ञ पद की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में यदि कोई आवेदक आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते है तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन बिना विचार किये नस्तीबद्ध किए जाएंगे ।
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